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अविमुक्तेश्वर के पूजा-पाठ की अर्जी पर सुनवाई आज: मसाजिद कमेटी या वादी...किसके पक्ष में आएगा फैसला, हलचलें तेज

Tue, 13 Sep 2022 12:02 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में अविमुक्तेश्वर भगवान आदि की तरफ से दाखिल वाद पर मंगलवार को सुनवाई होगी।  पिछले तिथि पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से कोर्ट में अर्जी देकर कहा गया कि था वाद सुनने योग्य नहीं है।  
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अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पक्ष के वकील - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर की तरफ से किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद में मंगलवार को सुनवाई होनी है। पिछले तिथि पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से कोर्ट में अर्जी देकर कहा गया कि था वाद सुनने योग्य नहीं है।  ऐसे में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पहले सुनवाई कर वाद को खारिज करने की अनुरोध किया गया। इस अर्जी पर वादी किरन सिंह की तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता मानबहादुर सिंह ने पिछली तारीख पर ही आपत्ति दाखिल की थी। आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने समय मांगा

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बता दें की  विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह की तरफ से वाद दाखिल कर परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक,सर्वे में मिले कथित शिवलिंग के पूजा पाठ के साथ परिसर हिंदुओ को सौंपे जाने की मांग की गई है। तबतक अदालत से यह अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि आदि विश्वेश्वर की पूजा पाठ करने में अंजुमन इंतजामिया और अन्य विपक्षियों को व्यवधान डालने से रोका जाए।
इसी पर आपत्ति देने के लिए कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया ने समय देने की मांग की,इसी के साथ अंजुमन ने वादिनी की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर दाखिल नक़्शे और मस्जिद गिराने के साक्ष्य के तौर पर औरंगजेब के आदेश सम्बन्धी पर्यटन विभाग के बुकलेट पर भी आपत्ति दाखिल पहले ही कर दी है।  इन आवेदनों का निस्तारण अभी होना ही है इस बीच वाद पोषणीय है या नहीं इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए अन्जुमन ने आवेदन दिया था, जिस पर आज मंगलवार को सुनवाई होनी है। 

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