फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ज्ञानवापी: सील वजूखाना के कपड़े बदलने की अर्जी पर सुनवाई से कोर्ट का इंकार, अब इस दिन होगी सुनवाई

Tue, 16 Dec 2025 06:01 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Gyanvapi Case: सुनवाई के दौरान जिला जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पहले ही प्रशासन को वजूखाना को संरक्षित और सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिनका अनुपालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। 
विज्ञापन
वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

Varanasi News: जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सोमवार को शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण में सील वजूखाना के फटे कपड़े को बदलने संबंधी जिला प्रशासन की अर्जी पर आगे सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। 

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार ज्ञानवापी से जुड़े किसी भी मामले में न तो कोई नया आदेश पारित किया जा सकता है और न ही कोई नया मुकदमा स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे में इस प्रकरण में कोई आदेश देना संभव नहीं है। अदालत ने मूल मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 06 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता ने 08 अगस्त को अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा था कि वजूखाना में लगा कपड़ा जर्जर हो चुका है, जिसे बदलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कपड़ा बदलने की अनुमति दी जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

अब छह जनवरी को सुनवाई

इस पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल करते हुए विरोध दर्ज कराया गया। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने पर रोक लगा रखी है, इसलिए इस अर्जी पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

कोर्ट ने प्रशासन से अर्जी को नॉट प्रेस करने को कहा, लेकिन प्रशासन की ओर से अर्जी को नॉट प्रेस नहीं किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले 15 दिसंबर की तिथि आदेश के लिए तय की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए अब किसी भी आदेश से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें