श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि विश्वेश्वर मंदिर का मुद्दा वह स्याह पन्ना है जो हिंदुओं की आस्था से 353 साल से जुड़ा है। हाल के दिनों में सर्वे हुए और जो चीजें सामने आईं जिससे समस्त हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों में उम्मीद की किरण दिखाई दी। रविवार को पराड़कर भवन में प्रेेसवार्ता के दौरान शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि यह मंदिर बस एक मंदिर नहीं, बल्कि ऐसा शास्त्रों पर आधारित मंदिर है जिसका विज्ञान के विविध आयामों से संबंध है।
सुनवाई पर रोक वाली याचिका पर विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, हम इस जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। इस मामले में सुनवाई चल रही है। दरअसल, ज्ञानवापी मामले में वकील एमएम कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 1993, 1995 और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा को लेकर तीन आदेश दिए थे।
इन आदेशों में दोनों जगह पर मौजूद वर्तमान मंदिर और मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था। याचिका में कहा गया था कि अब वाराणसी में जो कुछ भी हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 90 के दशक में यह तीनों आदेश अयोध्या मामले में पक्षकार रहे असलम भूरे की याचिका में आए थे। याचिकाकर्ता ने तब अयोध्या की तरह काशी, मथुरा में भी धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका जताई थी।