हिंदू पक्ष के अधिवक्ता
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ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन मामले में बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में तहखाने को तोड़कर और मलबे को हटाकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई। इसमें मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करते हुए हिंदू पक्ष की मांग को गलत व मनगढंत बताते हुए खारिज करने की मांग की।
अब हिंदू पक्ष 11 नवंबर को इस आपत्ति पर अपना प्रति उत्तर दाखिल करेगा। अदालत ने शासन को इस मुकदमे में लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर दाखिल आपत्ति में कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में जिस स्थान के जांच की मांग की जा रही है।
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सुप्रीम कोर्ट ने उस स्थान को सुुरक्षित रखने का आदेश दिया। ऐसे में वहां तोड़फोड़ अदालत के आदेश का उल्लंघन होगा। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि हमने अदालत के निर्देशानुसार अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है। अब इस पर वादी पक्ष जो जवाब देगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। बताया कि यह विधि सम्मत नहीं है।
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि पूर्व में हुई कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। उससे पहले दूसरी रिपोर्ट की मांग नहीं की जा सकती है। तर्क दिया कि मंदिर पक्ष ने इसी तरह का मिलता-जुलता प्रार्थना पत्र दिया था (शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग) उसे अदालत की ओर से निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र भी निरस्त करने योग्य है।