जिसमें से पांच लोगों का आवेदन जिला जज ने खारिज कर दिया। तीन लोगों के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। मामले में आदेश के लिए 21 अक्तूबर की तिथि अदालत ने तय की। 8 लोगों का आवेदन अनुपस्थित रहने के कारण पहले ही खारिज हो गया था।
ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर 27 अक्तूबर को आदेश आ सकता है। इस प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में चल रही सुनवाई शनिवार को पूरी हो चुकी है।
अदालत ने 18 अक्तूबर को सभी पक्षों को अपनी लिखित बहस दाखिल करने को कहा है। अदालत में किरन सिंह की तरफ से मानबहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी ने दलीलें पेश कीं। वरिष्ठ अधिवक्ता मानबहादुर सिंह ने कहा कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो भी मुद्दा उठाया गया है, वह साक्ष्य व ट्रायल का विषय है।