फर्जी बिल बाउचर बनाकर रुपये ऐंठने की कोशिश करने के मामले में अदालत ने नगालैंड की कंपनी, उसके मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) नृपेन्द्र कुमार की अदालत ने यह आदेश सेनपुरा, चेतगंज निवासी शिवभजन गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। शिवभजन गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव और मो. आसिफ के जरिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।