कोर्ट की शर्तों में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास और उमर समेत पत्नी को कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुख्तार के दोनों बेटे विदेश यात्रा पर नही जा सकेंगे। उन्हें अपने पासपोर्ट को पुलिस अधीक्षक के पास जमा करवाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दोनों गजल होटल के जमीन से जुड़े किसी भी गवाह को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर अब्बास और उमर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में विवेचना अधिकारी दोनों की अग्रिम जमानत को रद्द करने की अर्जी दे सकते हैं। बता दें कि इस मामले में अब्बास और उमर की अग्रिम बेल याचिकाएं गाजीपुर एडीजे कोर्ट में सुनवाई के साथ ही रद्द कर दी गई थीं। उसके बाद अंसारी परिवार ने इस मामले में अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। मुख्तार के दोनों बेटों को एक साथ 27 जनवरी को जबकि उनकी पत्नी को एक दिन बाद 28 को अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत के बाद तीनों आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था।