कोपागंज थाना क्षेत्र की एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने मंगलवार की शाम तीन तलाक सहित अन्य धाराओं में पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। दर्ज मुकदमे के अनुसार महिला का निकाह 2 फरवरी 2023 को मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के रसूलपुर निवासी एक व्यक्ति के साथ हुआ था।
उसकी पहली पत्नी के इंतकाल के बाद उसने पीडि़ता से दूसरा निकाह किया था। आरोप है कि शादी के बाद पहली पत्नी की बेटी सौतेले दामाद पति के साथ मिलकर प्रताड़ित करने लगे।
पति अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। पांच लाख रुपये दहेज न लाने पर कई दिनों तक खाना पीना बंद कर दिया था। इसी बात को लेकर कई मार मारपीट की गई।
दहेज नहीं लाने पर बीते 18 जुलाई को पति ने तीन तलाक दे दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष रविंद्रनाथ राय ने बताया कि शिकायत के आधार पर दहेज प्रतिबंध अधिनियम व मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया है। विवेचना की जा रही है।