वाराणसी जिले में बिना मान्यता के चल रहे तीन स्कूलों पर एक- एक लाख रुपये का अर्थदंड लगा है। बंद कराने के बाद भी गुपचुप तरीके से विद्यालय संचालित हो रहे थे। फिर खुलने पर प्रतिदिन 10 हजार के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
बिना मान्यता के संचालित हो रहे तीन विद्यालयों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही विद्यालय बंद रखने के आदेश का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। ये तीनों विद्यालय बीते दिनों बंद कराए जाने के बाद भी खुले पाए गए थे।
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जिले में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के खिलाफ अभियान में पिछले दिनों जिले के 37 विद्यालय बंद कराए गए थे। यह कार्रवाई खंड शिक्षा अधिकारियों ने की थी। मगर, बंद कराए जाने के बावजूद नगर क्षेत्र के नक्खीघाट स्थित शैलपुत्री कॉन्वेंट स्कूल, शैलपुत्री चौराहा स्थित भारत पब्लिक स्कूल बीन बाबा मंदिर और आराजीलाइन ब्लॉक के बसंत पट्टी स्थित पं. सुखराम शिक्षण संस्थान गुपचुप तरीके से संचालित किए जा रहे थे।
इस नाफरमानी पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अरविंद पाठक ने तीनों विद्यालयों पर एक-एक लाख का अर्थदंड लगाया है। साथ ही निर्देश दिया कि इसके बाद भी स्कूल खुले मिलने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया कि जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाए।