मणि मंजरी राय (फाइल फोटो)।
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इसमें चालक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। टैक्स लिपिक विनोद सिंह की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
चेयरमैन भीम गुप्ता, ईओ सिकंदरपुर संजय राव व कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश के मामले में 15 अक्तूबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीनों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद से आरोपी लोअर कोर्ट में समर्पण की फिराक में थे।
इसी बीच मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास से कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश कुमार को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। वहां से कोर्ट ने जेल भेज दिया।