फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लोकसभा चुनाव 2019 : करना है उम्मीदवारों को प्रचार, चुनाव आयोग की इन बातों का रखना होगा ध्यान

Sun, 17 Mar 2019 10:25 AM IST
Sayali Maurya न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
विज्ञापन
विज्ञापन

लोकसभा चुनाव 2019 में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी हुए है। जिसमें निर्देश है कि रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए फ्लैग कोड सहित अन्य प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री गृह जनपद और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकेंगे। 

विज्ञापन


चुनाव आयोग की ओर से दो पहिया, चार पहिया और अन्य वाहनों के प्रयोग और आकार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकतम एक गुणा आधा फीट का एक झंडा अधिकतम तीन फीट की लंबाई के डंडे पर लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने समर्थकों के निवास और पार्टी कार्यालय में अधिकतम तीन झंडों के प्रयोग की अनुमति दी है।

एक से ज्यादा पार्टी व उम्मीदवार के झंडे प्रदर्शित करने वाले प्रत्येक पार्टी व उम्मीदवार का एक झंडा लगा सकेंगे। रोड शो के दौरान प्रत्येक 10 वाहनों के काफिले के बाद 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों से सभी को अवगत कराया जा रहा है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

विज्ञापन
Trending Videos

प्रचार में उपयोग नहीं होगा सैन्य सेवा के व्यक्ति का नाम

वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस निर्वाचन से संबंधित पंपलेट, पोस्टर आदि पर मुद्रक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और छापी गई प्रतियों की संख्या अंकित करेंगे। किसी भी निषिद्ध सामग्री और फोटो का मुद्रण नहीं करेंगे। मुद्रण में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। मुद्रक, प्रकाशक से निर्धारित प्रारूप में सामग्री छापने संबंधी घोषणा पत्र लेगा जो दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा। घोषणा पत्र को मुद्रक भी प्रति हस्ताक्षरित करेगा। प्रचार सामग्री प्रकाशन की पूरी जानकारी तीन दिनों में रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि मुद्रण में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। उल्लंघन पर छह माह कारावास या 2000 तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। 

50 हजार से ज्यादा की धनराशि अपने साथ नहीं रख सकते प्रत्याशी

आजमगढ़ के मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों और उसके प्रतिनिधि के पास 50 हजार रुपये तक रखने की छूट दी है। अगर जांच के दौरान इनके पास से 50 हजार से अधिक की धनराशि मिलती है तो उन्हें इसका हिसाब देना होगा। वहीं स्टार प्रचारकों को आयोग ने एक लाख रुपये तक अपने पास रखने की छूट दी है लेकिन उन्हें इसके लिए पार्टी के कोषाध्यक्ष से इसका प्रमाण पत्र लेकर अपने पास रखना होगा। अगर इनके पास से भी एक लाख से अधिक की धनराशि पकड़ी जाती है तो उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जा सकती है। 
विज्ञापन

सी विजिल को लेकर मतदाता जागरूक

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए बनाए गए एप सी विजिल को लेकर लोग काफी जागरूकता है। चुनाव की घोषणा के बाद अब तक दो सौ से ज्यादा लोगों ने एप डाउनलोड किया है। इसके माध्यम से शिकायतें भी भेजी जा रही हैं।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें