Varanasi News : सड़क सुरक्षा माह के दाैरान भी लोग यातायात नियम तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब सख्ती बरती जाएगी। उनके ड्राइविंग लाइसेंस ही निरस्त कर दिए जाएंगे, बशर्तेंं 10 बार चालान होना चाहिए।
सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चालकों को नियमों और बचाव को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। बावजूद वाहन चालक मान नहीं रहे हैं। परिवहन अधिकारियों के अनुसार यदि 10 बार से अधिक चालान हुआ तो उस दशा में वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर देगा। पांच साल तक डीएल की बहाली भी नहीं हो सकेगी। पिछले साल 523 डीएल निलंबित किए गए।
विज्ञापन
पिछले वर्ष 2024 में यातायात पुलिस ने 659652 वाहनों का चालान और 4797 वाहनों को सीज किया। संभागीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि सीट बेल्ट न लगाने, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने, सिग्नल तोड़ने समेत नशे में वाहन चलाने पर सबसे ज्यादा चालान किए जा रहे हैं। बावजूद वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन श्याम लाल ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। 10 बार चालान होने पर लाइसेंस भी निरस्त करने का प्रावधान है।