चयन समिति यह देखेगी कि दिव्यांग किस तरह की दुकान का संचालन कर पाएगा, कोई समस्या और परेशानी तो नहीं आएगी। दुकान आवंटित होने पर यह दिव्यांग पर निर्भर रहेगा कि वह क्या खरीद बिक्री करेगा। प्रतिबंध के बाहर सभी तरह के सामानों की दुकान खोलने की छूट रहेगी।
क्षेत्रीय प्रबंधक एसके राय ने बताया कि पात्र दिव्यांगजनों को ही दुकान का आवंटन किया जाएगा। जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। स्टेशन परिसर में सिर्फ एक दुकान ही आवंटित होगी।