बजरडीहा स्थित सुरजन की रहने वाली विवाहिता ने पति समेत ससुराल के आठ लोगों पर तीन तलाक कानून के तहत मुुकदमा दर्ज कराया। विवाहिता के अनुसार शादी के आठ साल पति ने तीन तलाक दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
भेलूपुर थाना के बजरडीहा इलाकेकी रहने वाली सरीफुनिशा की शादी एक सितंबर 2013 में बजरडीहा के सराय सुरजन निवासी मोहम्मद अशरफ के साथ हुई थी। निकाह के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सरीफुनिशा का आरोप है कि एक दिन अचानक 18 सितंबर 2020 को पति अशरफ ने ससुराल के सभी आठ सदस्यों के कहने और उनकी मौजूदगी में एक ही सांस में तीन तलाक दे दिया और कपड़े व अन्य सामान देकर रात के समय घर से बाहर कर दिया गया।
इसके बाद काफी पंचायत हुई लेकिन बात नहीं बनी तो मायके में आकर माता-पिता के साथ रहने लगी। नौ जून को सरीफुनिशा ने पति समेत ससुराल के आठ सदस्यों पर तीन तलाक एक्ट के तहत भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। भेलूपुर इंस्पेक्टर अमित मिश्रा ने बताया कि तीन तलाक कानून के तहत पति समेत आठ पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।