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महाकुंभ: काशी में श्रद्धालुओं को खराब पनीर, बाटी-चोखा खिलाया, 100 में से 71 नमूने फेल; 57.75 लाख का जुर्माना

Sun, 23 Mar 2025 03:35 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

महाकुंभ के दाैरान काशी आने वाले भक्तों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है। खाद्य विभाग ने शहर के कई दुकानों से लगभग 100 नमूने लिए थे। इसमें 71 नमूने फेल हो गए हैं।
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खाद्य विभाग ने लिए थे 100 नमूने। - फोटो : संवाद
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Mahakumbh 2025: प्रयागराज महाकुंभ से काशी आने वाले श्रद्धालुओं को शहर के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में खराब पनीर और बाटी-चोखा खिलाया गया। खराब दही, मावा, नमकीन खिलाने का मामला भी सामने आया। मामले में एडीएम सिटी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने 57.75 लाख रुपये जुर्माना लगाया और 30 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया। 100 नमूनों में से 71 फेल पाए गए।

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महाकुंभ के दौरान फरवरी में श्रद्धालुओं की भीड़ काशी आ रही थी। इसी बीच खाद्य विभाग ने सत्कार फैमिली रेस्टोरेंट, वाराणसी पैलेस, न्यू महाराजा फास्ट फूड, बनारसी बाटी-चोखा, अक्षय भोजनालय, विनायक रेस्टोरेंट सहित अन्य स्थानों से पनीर, दही, मावा, नमकीन, बाटी-चोखा के 100 से ज्यादा नमूने लिए थे। 

इनकी जांच प्रयोगशाला में कराई गई। अब रिपोर्ट आई तो पता चला कि 100 में से 71 नमूने फेल मिले हैं। यह रिपोर्ट तब आई है, जब लोग खराब खाद्य सामग्री खा चुके हैं। हालांकि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। साथ ही एडीएम सिटी आलोक वर्मा की कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। एडीएम की कोर्ट ने जुर्माना लगाया और उसकी राशि जमा करने का आदेश दिया।

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अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच 353 नमूने फेल मिले, 1.67 करोड़ रुपये जुर्माना
खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त कौशलेंद्र ने बताया कि अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक 353 नमूने फेल पाए गए हैं। इन मामलों में सुनवाई हो गई है। 1.67 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी तरह सीजेएम कोर्ट से दस लोगों को सजा हुई है। कोर्ट ने सजा पाने वालों पर 49 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया है। सजा दस मामलों में हुई है।
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