वाराणसी में भोजूबीर से रिंग रोड तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य में अनियमित अनुबंध करने, शासन को हानि पहुंचाने, वित्तीय अनियमितता के लिए प्रांतीय खंड के तत्कालीन अधिशासी अभियंता और वर्तमान में जौनपुर के अधीक्षण अभियंता आरआर गंगवार और वर्तमान में वाराणसी में तैनात सहायक अभियंता एसडी मिश्र को दोषी पाया गया। इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम 7 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति के साथ निलंबित कर दिया गया है।
बीती 28 अगस्त को ठेकेदार अवधेश चंद्र श्रीवास्तव ने मुख्य अभियंता के कार्यालय में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दो दिन में रिपोर्ट मांगी थी।