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शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली के चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में चार और आरोपियों की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ रामचंद्र की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपियों का अपराध गंभीर किस्म का है, ऐसे में अंतरिम अग्रिम जमानत दिए जाने का आधार नहीं बनता है।
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यूपी एसटीएफ ने बीती 28 मई को चोलापुर क्षेत्र से कोलकाता निवासी प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक को गिरफ्तार कर 2018 में आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली को उजागर किया था। इसके बाद आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार किया गया और सात आरोपियों की पुलिस को तलाश है। अदालत में आरोपी जौनपुर के नेवढ़िया निवासी अजीत कुमार व अजय कुमार चौहान, चोलापुर के दशनीपुर के शैलेंद्र कुमार सिंह और गाजीपुर के सुहवल के प्रभुदयाल सिंह यादव ने अंतरिम अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। आरोपी परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार और कौशिक कुमार कर की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। अदालत में अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध प्रभारी डीजीसी मुन्नालाल यादव और एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने किया।
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