वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त कृष्ण कुमार विश्वकर्मा उर्फ सोनू को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कड़ी कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रमथेश पांडेय के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाली वादिनी ने 21 नवंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री को 20 नवंबर 2016 की सुबह पलटन बाजार प्रतापगढ़ निवासी कृष्ण कुमार विश्वकर्मा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने एक सप्ताह बाद प्रतापगढ़ से अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश पांच गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई।