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कोडिन कफ सिरप मामला: चार फरार आरोपियों के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर कराई मुनादी

Mon, 12 Oct 2026 09:11 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली।

सार

कफ सिरप मामले में पुलिस ने चार फरार आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा कराया। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई। कोर्ट में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी।
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कुर्की का नोटिस चस्पा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कोडिन युक्त कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार से जुड़े मुकदमों में फरार चल रहे चार आरोपियों के खिलाफ चंदौली पुलिस ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। न्यायालय के आदेश पर शनिवार को पुलिस टीम ने वाराणसी स्थित आरोपियों के आवासों पर पहुंचकर मुनादी कराई और मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किए। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत की गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है।

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पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में मुगलसराय थाने में कोडिन युक्त कफ सिरप के कथित अवैध क्रय-विक्रय, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी और एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 570/2025 और 571/2025 दर्ज किए गए थे। इन मामलों में वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल, प्रशांत कुमार कसेरा, अंजली रानी कसेरी और आकाश गुप्ता वांछित हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे हैं।

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फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए चंदौली की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में पुलिस टीम वाराणसी स्थित आरोपियों के घर पहुंची। वहां डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई गई और मकान के मुख्य द्वार पर न्यायालय का नोटिस चस्पा किया गया। इस प्रक्रिया के जरिए आरोपियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

इन चार आरोपियों के घर चस्पा हुआ नोटिस
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई शुभम जायसवाल पुत्र भोला जायसवाल, निवासी कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, थाना जैतपुरा, वाराणसी; प्रशांत कुमार कसेरा पुत्र राम कुमार कसेरा और उनकी पत्नी अंजली रानी कसेरी, निवासी हबीबपुरा, थाना चेतगंज, वाराणसी; तथा आकाश गुप्ता पुत्र नंदलाल गुप्ता, निवासी औसानगंज, रानी फाटक, थाना जैतपुरा, वाराणसी के आवासों पर की गई।
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संयुक्त पुलिस टीम ने की कार्रवाई
इस कार्रवाई में विवेचना सेल/क्राइम ब्रांच के निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्य, उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह, उपनिरीक्षक रामकेर यादव, मुख्य आरक्षी जयप्रकाश मौर्य और मुख्य आरक्षी दिनेश यादव शामिल रहे।

पुलिस ने बताया कि यदि आरोपी निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85 के तहत उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई न्यायालय के आदेश और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
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