फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Cough Syrup Case: भोला ने काले कारोबार से अर्जित की संपत्ति, आलीशान मकान और व्यावसायिक भवन की होगी कुर्की

Sat, 27 Dec 2025 02:09 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: कफ सिरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की संपत्ति को अब सोनभद्र एसआईटी कुर्क करेगी। इसके लिए कोर्ट ने नोटिस जारी की है। 
विज्ञापन
भोला जायसवाल की संपत्ति होगी कुर्क - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी और फर्जी ड्रग लाइसेंस में सोनभद्र एसआईटी अब भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क करेगी। सरगना शुभम के पिता भोला ने वाराणसी में 30 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी। वाराणसी के जैतपुरा, बादशाह बाग कॉलोनी स्थित मकान और महमूरगंज स्थित केबीएन प्लाजा के कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

विज्ञापन


न्यायालय से इसके लिए नोटिस जारी की गई है, जिसे आरोपी को उपलब्ध करा दिया गया है। दो साल के भीतर खड़ी की गई संपत्ति के बारे में सही ब्यौरा न उपलब्ध कराने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों पर ड्रग लाइसेंस से करोड़ों की करफ सिरप तस्करी का मामला पाया गया है। पिछले दिनों एसआईटी ने उसे कोलकाता एयरपोर्ट से दबोचा था। 

पूछताछ में मिली जानकारी और संबंधित सीए से तलब किए गए ब्योरे के जरिए पता चला कि भोला की फर्म शैली ट्रेडर्स के जरिए लगभग 500 करोड़ के कफ सिरप की तस्करी की गई। अब जांच में सामने आया है कि भोला ने इस अवैध कमाई के जरिए वाराणसी के जैतपुरा, बादशाह बाग कॉलोनी में आलीशान मकान और महमूरगंज में व्यावसायिक भवन खरीद रखा था। तीनों की कीमत लगभग 30 करोड़ आंकी गई है। 
विज्ञापन


इसे भी पढ़ें; Ghazipur Double Murder: सिर से चेहरे तक वार, सौरभ की फूटी थी आंख; पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

विज्ञापन

संबंधित संपत्ति के बारे में जांच-पड़ताल के बाद न्यायालय को तथ्यों से अवगत कराया गया। इसके बाद इसकी कुर्की के लिए रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय से 107 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी किया गया है। एसआईटी की अगुवाई कर रहे इंस्पेक्टर सदानंद राय ने शुक्रवार को जिला कारागार जाकर आरोपी को नोटिस का तामीला करा दिया। नोटिस में भोला को अर्जित संपत्ति के बारे में विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

इसे भी पढ़ें; Ghazipur Murder Case: सिसकियों के बीच एक साथ उठी दो दोस्तों की अर्थी, फट गया लोगों का कलेजा; नहीं मिला अंकित

अन्य स्थानों की संपत्ति का लगाया जा रहा पता
भोला ने तस्करी के जरिए अर्जित आय से अन्य किन जगहों पर और कहां-कहां संपत्ति अर्जित की गई है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। बताते चलें कि जिले में पंजीकृत कराई गईं दो फर्जी फर्मों के जरिए भोला का नाम सामने आया था। जांच में पाया गया कि भोला के स्वामित्व वाली शैली ट्रेडर्स, तुपुदाना, हटिया, रांची के नाम से संचालित गोदाम और ड्रग लाइसेंस दोनों के लिए फर्जी कागजात इस्तेमाल किए गए। उसके जरिए झारखंड के रांची, पलामू, बोकारो, यूपी के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर बलिया आदि जिलों में फर्जी फर्में स्थापित कर सिरप की कागजी आपूर्ति दिखाई गई। तस्करी के जरिए करोड़ों की अवैध धनराशि अर्जित की गई और उससे महंगे आवास, महंगे वाहन खरीदे गए। फिक्स्ड डिपॉजिट व विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा की गई।

क्या बोले अधिकारी
अब तक की विवेचना में भोला की ओर से कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी से अर्जित संपत्ति की कीमत लगभग 30 करोड़ पाई गई है। उसे कुर्क कराए जाने के लिए एसआईटी ने न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद न्यायालय ने नोटिस जारी की जिसे आरोपी को तामील करा दिया गया है। -अभिषेक वर्मा, एसपी

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें