संबंधित संपत्ति के बारे में जांच-पड़ताल के बाद न्यायालय को तथ्यों से अवगत कराया गया। इसके बाद इसकी कुर्की के लिए रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय से 107 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी किया गया है। एसआईटी की अगुवाई कर रहे इंस्पेक्टर सदानंद राय ने शुक्रवार को जिला कारागार जाकर आरोपी को नोटिस का तामीला करा दिया। नोटिस में भोला को अर्जित संपत्ति के बारे में विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
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अन्य स्थानों की संपत्ति का लगाया जा रहा पता
भोला ने तस्करी के जरिए अर्जित आय से अन्य किन जगहों पर और कहां-कहां संपत्ति अर्जित की गई है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। बताते चलें कि जिले में पंजीकृत कराई गईं दो फर्जी फर्मों के जरिए भोला का नाम सामने आया था। जांच में पाया गया कि भोला के स्वामित्व वाली शैली ट्रेडर्स, तुपुदाना, हटिया, रांची के नाम से संचालित गोदाम और ड्रग लाइसेंस दोनों के लिए फर्जी कागजात इस्तेमाल किए गए। उसके जरिए झारखंड के रांची, पलामू, बोकारो, यूपी के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर बलिया आदि जिलों में फर्जी फर्में स्थापित कर सिरप की कागजी आपूर्ति दिखाई गई। तस्करी के जरिए करोड़ों की अवैध धनराशि अर्जित की गई और उससे महंगे आवास, महंगे वाहन खरीदे गए। फिक्स्ड डिपॉजिट व विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा की गई।
क्या बोले अधिकारी
अब तक की विवेचना में भोला की ओर से कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी से अर्जित संपत्ति की कीमत लगभग 30 करोड़ पाई गई है। उसे कुर्क कराए जाने के लिए एसआईटी ने न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद न्यायालय ने नोटिस जारी की जिसे आरोपी को तामील करा दिया गया है। -अभिषेक वर्मा, एसपी