कानपुर में विनोद अग्रवाल के मकानों पर नोटिस चस्पा
थाना सारनाथ पुलिस टीम ने कानपुर निवासी विनोद अग्रवाल और उसके परिजनों की अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को धारा 68 (एफ) एनडीपीएस एक्ट (सफेमा) के तहत फ्रीज कर दिया। एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि कानपुर में उसकी कुल 5 करोड़ 18 लाख 24 हजार 795 रुपये की संपत्तियों को फ्रीज किया गया। अब इनका किसी भी तरह का क्रय-विक्रय या उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
जांच में सामने आया कि विनोद अग्रवाल का अवैध फर्म एमके हेल्थ केयर और पीडी फार्मा के साथ लगभग 6 से 7 करोड़ रुपये का लेनदेन था। दोनों फर्म को 89600 शीशी कफ सिरप केवल कागजों पर बेची थी। विनोद अग्रवाल कलेक्टरगंज, कानपुर नगर में दर्ज मुकदमे में भी मुख्य आरोपी है। वर्तमान में कानपुर जेल में बंद है।
विनोद की गोपाल विहार, सिविल लाइंस कानपुर के मकान 1.50 करोड़, जाजमऊ एमराल्ड गुलिस्तान प्लॉट 30.31 लाख, गोपाल विहार परिसर में दूसरा मकान 67.50 लाख, दहेली सुजानपुर के मकान जो बेटे के नाम है 1.22 करोड़, बिरहना रोड पर मकान जो पत्नी के नाम 1.11 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक खाता के 37.42 लाख रुपये को फ्रीज कर दिया गया।