जौनपुर में कोरोना वायरस पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद सोमवार रात से जिले को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खोलने का आदेश है। प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि अभी 26 मार्च तक निर्धारित की है।
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डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल 26 मार्च तक के लिए जिले को लॉकडाउन किया गया है। 26 की रात 12 बजे तक लॉकडाउन का आदेश प्रभावी रहेगा। जरुरत पड़ी तो इसे आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
डीएम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किराना की दुकानें दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट वाहन लेकर सड़क पर नहीं निकलेगा। कोई इमरजेंसी है तो उसे एडीएम राजस्व या संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति जिले से बाहर जाएगा तो उसे भी एडीएम से अनुमति लेनी होगी।
कोई भी व्यक्ति जिले में आएगा तो उसके लिए भी यह नियम लागू रहेगा। बॉर्डर पर एंट्री देने से पहले उसकी मेडिकल जांच होगी, तभी प्रवेश दिया जाएगा। चाचकपुर सिपाह की फूल मंडी बंद रहेगी। किसी भी दूध वाले को नहीं रोका जाएगा।