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कोरोना को लेकर वाराणसी में बढ़ी सख्ती: सार्वजनिक स्थलों और गंगा घाटों पर शाम 4 बजे के बाद रोक, जानें क्या बंद और क्या खुला रहेगा

Mon, 10 Jan 2022 12:09 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे-वैसे वाराणसी में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। ताजा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। स्पा, जिम, पर्यटक स्थल और म्यूजियम बंद करने के आदेश हैं। जानें वाराणसी में क्या-क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। 
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दशाश्वमेध घाट पर तैनात पुलिस - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ-साथ वाराणसी में पांबदियां भी बढ़ने लगी हैं। जिले के सार्वजनिक स्थलों और गंगा घाटों पर शाम 4 बजे के बाद जाने और बैठने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कक्षा 10 तक के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को आपात स्थिति के बिना बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आगामी 20 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।  

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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके तहत नाइट कर्फ्यू रात 10.00 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। कक्षा 10 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की स्वतंत्रता रहेगी।

धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए समयसारिणी बनाया जाएगा।  सार्वजनिक पार्क, गंगा व वरूणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम, धरना स्थल में शाम चार बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि के उपरांत केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति होगी। लेकिन इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। 

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मनोरंजन के साधनों को भी बंद करने के आदेश

अस्पताल में मरीजों से जानकारी लेते डीएम कौशल राज शर्मा। - फोटो : फाइल
गंगा नदी के उस पार रेत में पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है। सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बंद करने के आदेश दिये जाते हैं। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर  लाइन लगाकर आगमन व प्रस्थान सुनिश्चित कराया जाए। बैठने के स्थान पर सामाजिक दूरी का पालन कराया जाए।

केंद्र  एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों, बैंक व बीमा कार्यालय में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। 
पढ़ेंः वाराणसी में कोरोना का कहर: 20 बच्चों, 150 महिलाओं समेत मिले 375 नए कोविड पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1378

स्पा, जिम, पर्यटक स्थल और म्यूजियम बंद

वाराणसी में कोरोना जांच - फोटो : अमर उजाला
जिले भर के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्कियोलॉजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल बंद रहेगा।  ऑटो और ई-रिक्शा में चार सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बैठाया जाएगा। इसका सख्ती से पालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा कराया जाएगा। 

आधी क्षमता से चलेंगे सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट, होगी आकस्मिक चेकिंग

सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और होटल में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क जरूरी होगा। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जाएगी। 

बिना मास्क के नहीं मिलेगा ग्राहकों को सामान

जिले के सभी दुकानों पर दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी है। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में दुकानदार कोई सामग्री नहीं बेचेंगे। आदेश जारी होने के एक सप्ताह तक जन सामान्य को मास्क का प्रयोग करना कड़ाई से लागू किया जायेगा तथा एक सप्ताह के उपरांत यदि लोगों द्वारा मास्क नहीं पहना जाता है, तो उसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। 

मास्क नहीं पहने तो बंद होगी दुकान, वाहन चालक और सवारियों पर भी सख्ती

जिलाधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह की समीक्षा के बाद बाजार में दुकानों पर बिना मास्क के ग्राहक मिलेंगे तो ऐसी दुकानों को बंद करने पर विचार किया जाएगा।  साथ ही जिन वाहनों में चालक एवं सवारियों द्वारा मास्क नहीं लगाया जायेगा, उन पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा।

जिले में सभी कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी को मास्क नहीं पहनने की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी साथ ही एक से अधिक बार गलती करने की दशा में उनका उस दिन का वेतन रोके जाने की कार्यवाही भी की जाएगी।

दुकानों के बाहर बनाए जाएंगे दो गज दूरी के गोले 
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए दुकानों के बाद दो गज की दूरी रखते हुए गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाये, ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। 

शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति

शादी समारोह व आयोजनों में बंद स्थानों पर हाल की क्षमता का 50 फीसदी अथवा 100 लोगों को अनुमति होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। खुले स्थानों पर एक समय में मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत शामिल हो सकते हैं। 

कोविड हेल्प डेस्क नहीं तो होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 10 जनवरी की शाम तक हर जगह कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। 11 जनवरी के बाद जिस भी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क नहीं रहेगा उनके मालिक पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक स्थानों पर भी कोविड हेल्ड डेस्क नहीं होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा द्वारा कोविड-19 की जांच के लिए फीस निर्धारित की गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। 

कोविड का लक्षण मिलने पर दें सूचना

जिले के होटल एवं लॉज प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वह कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे। उनके होटल व लॉज में ठहरे किसी भी अतिथि में कोविड के लक्षण हैं तो इसकी सूचना निकट के अस्पताल अथवा काशी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में संचालित लैंड लाइन नंबर (0542-2221937, 0542-2221941, 0542-2221942, 0542-2221944, 0542-2720005) तथा हेल्प लाइन नंबर-1077 पर तत्काल सूचना दें। 
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पांच व्यक्ति से अधिक नहीं कर सकेंगे जनसंपर्क  

निर्वाचन कार्यालय द्वारा 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा एवं पांच व्यक्तियों से अधिक एक साथ जन-सामान्य से संपर्क करने पर रोक लगाई गई है। इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। 
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आचार संहिता: रखी जाएगी शिकायत पेटिका

आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त तहसील दिवस व थाना दिवस की व्यवस्था स्थगित हो गई है। इसलिए जनपद के सभी तहसील एवं थानों पर जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटिका रखी जायेगी तथा इस शिकायत पेटिका को प्रतिदिन शाम को खोलकर जनता द्वारा भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्रों को निकाला जाएगा और नियमानुसार समुचित एवं विधिक कार्यवाही कराते हुए इन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।
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