थर्मल स्कैनर से जांच के बाद होटलों में मिलेगा प्रवेश
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए होटल और रेस्टोरेंट में थर्मल स्कैनर से जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। विदेशी नागरिकों की पूरी जांच के बाद ही उन्हें होटल में ठहरने की अनुमति होगी। होटल, लॉज और पेईंग गेस्ट हाउस में कोई भी संक्रमित व्यक्ति मिला तो उसे सील किया जाएगा। इसके लिए जिले में 17 टीमों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई होगी। इसकी दैनिक रिपोर्ट गठित टीम प्रतिदिन जिलाधिकारी को सौंपेगी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार को मंडलायुक्त सभागार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जारी एडवाइजरी के अनुपालन के लिए गठित टीमों के साथ बैठक की। उन्होंने टीमों को दिशा-निर्देशों के अनुपालन कराने के लिए कार्यवाही का निर्देश दिया। प्रत्येक टीमें दो थाना क्षेत्रों को कवर करते हुए तीन से चार दिन में सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
होटल सहित उन सभी स्थलों की सूची बनाई जाए, जहां विदेशी पर्यटक या विदेश से आये लोग ठहरे हुए हैं। सूचना नहीं देने वाले भवन, होटल एवं आवास को सील कर दिया जाए। स्वीमिंग पूल, जिम, सिनेमाघर, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग बंदी आदेश का उल्लंघन करे तो धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि बीएचयू, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, होटल रनवे इन, संजय मोटल्स, परमानन्दपुर में रैनबसेरा, रेलवे डिवीजनल ट्रेनिग सेंटर, शिवपुर में सीएचसी आदि स्थानों पर कोरेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं।