Randeep Singh Surjewala: वाराणसी के एमपी-एमएलए रजत वर्मा की अदालत में आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के 24 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई टल गई। अब 28 को सुनवाई होगी।
कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना-प्रदर्शन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के 24 वर्ष पुराने मामले में प्रभारी एमपी-एमएलए रजत वर्मा की अदालत में शनिवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका सूचीबद्ध न होने से सुनवाई की अगली तारीख 28 मई को तय की गई।
विज्ञापन
ये है मामला
सुरजेवाला के अधिवक्ता संजीव वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देकर बताया कि सुरजेवाला की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्रभावी है। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। सुरजेवाला की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किए जाने का अनुरोध स्थानीय अदालत में किया गया है, जिसके लिए केस डायरी और अन्य अभियोजन प्रपत्र की मांग की गई है।
अदालत में सुरजेवाला के हाजिर नहीं होने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं बन पा रहा है। ऐसे में अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके खिलाफ सुरजेवाला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रणदीप सिंह सुरजेवाला के याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके विरुद्ध स्थानीय न्यायालय द्वारा सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम सुनवाई तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।