सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के 33 साल पुराने मामले में बुधवार को जेल भेज गए बीएचयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता चंचल सिंह को गुरुवार को एसीजेएम पंचम अमर सिंह ने जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने उन्हें तीस-तीस हजार की दो जमानत और इतनी ही धनराशि का स्वबंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने आरोपी के वृद्ध व बीमार होने के साथ ही वारंट की जानकारी न होने का तर्क देते हुए चंचल सिंह के जमानत के लिए गुजारिश की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। चंचल के खिलाफ दो मार्च 1982 को बदलापुर थाना क्षेत्र के महराजगंज ब्लाक के सवंसा स्थित कार्यालय में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला तत्कालीन एसडीएम टीडी गौड़ आईएएस ने बदलापुर में दर्ज कराया था।
चार्जशीट आने के बाद आरोपी ने जमानत कराई थी। इसके बाद से वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। 5 जून 1984 को कोर्ट ने बेल बांड निरस्त कर आरोपी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था।
पुलिस ने बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।