अभिभावक कृपया ध्यान दें...
- अनफिट वाहनों की भारी तादाद : जिले की लगभग 40 फीसदी स्कूली बसें तकनीकी रूप से असुरक्षित।
- प्रबंधकों की जवाबदेही : अब पोर्टल पर ऑनलाइन शपथ पत्र देना अनिवार्य।
- कड़ी कार्रवाई की चेतावनी : 15 अप्रैल के बाद सड़क पर दिखने वाले अनफिट वाहन होंगे सीज।
15 तक से चलेगा विशेष अभियान
एआरटीओ ने बताया कि स्टांप पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र को पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। इसमें वाहनों के सभी दस्तावेज सही होने की घोषणा करनी होगी। पोर्टल पर वाहन का पंजीकरण नंबर प्रकार, कितने वर्ष पुराना है, माडल, इंजन व चेसिस नंबर, स्वामी का विवरण, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, जीपीएस और सीसीटीवी की जानकारी अपलोड करनी होगी। साथ ही चालक का नाम-पता, ड्राइविंग लाइसेंस, न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव, पुलिस सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण और संपर्क विवरण भी देना होगा। शपथ पत्र में विद्यालय प्रबंधन को यह भी प्रमाणित करना होगा कि सभी वाहनों के दस्तावेज सही हैं।