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JHV मॉल में नहीं सुरक्षा के पुख्ता उपाय, मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज

Sun, 17 Dec 2017 10:33 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
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मॉल में न फायर आफीसर और न स्मोक सेंसर - फोटो : अमर उजाला
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दीपावली की रात जेएचवी मॉल में आग लगने के  मामले में करीब दो महीने बाद अग्निशमन अधिकारी की तहरीर पर मॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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अग्निशमन अधिकारी चेतगंज आरएस तिवारी अपनी टीम के साथ रविवार को मॉल में अग्निशमन प्रबंधों की जांच करने पहुंचे  थे। पता चला कि आग लगने की घटना के बाद पुख्ता सुरक्षा प्रबंध के लिए मॉल प्रबंधन को जो दिशा-निर्देश दिए गए थे, उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया था। 

मॉल प्रबंधन की इस लापरवाही के विरुद्ध अग्निशमन अधिकारी चेतगंज ने कैंट थाने में तहरीर दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक 20 अक्तूबर की रात हुई आग लगने की घटना के दौरान भी मॉल प्रबंधन के पास आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं थे।
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मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने तब तमाम कमियों को दर्शाते हुए फायर सेफ्टी के मैनेजर की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। फायर सेफ्टी के निर्र्धारित मानक के अनुरूप व्यवस्था करने को कहा था लेकिन प्रबंधन की ओर से लापरवाही बरती गई।

अग्निशमन अधिकारी चेतगंज आरएस तिवारी रविवार को अग्नि सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे तो फिर पहले जैसी ही खामियां नजर आईं। इंस्पेक्टर कैंट फरीद अहमद ने बताया कि मॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ धारा 285 और 287 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। 
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