Varanasi News: बीएचयू के चर्चित गौरव सिंह हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रज्ञा सिंह की अदालत ने तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रोएना सिंह को तलब किया है। हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपी के तौर पर विचारण के लिए समन जारी किया गया है। अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कोर्ट ने रोएना सिंह को हत्या और आपराधिक साजिश के तहत आरोपी बनाया है। 8 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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बीएचयू के बिड़ला अ चौराहे पर 2 अप्रैल 2019 की रात एमसीए छात्र गौरव कुमार सिंह उर्फ बग्गा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिता राकेश प्रसाद सिंह ने अपनी प्राथमिकी में तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर रोएना सिंह को नामजद किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश में वारदात हुई। हालांकि, तत्कालीन विवेचना अधिकारी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के रोएना सिंह का नाम आरोप पत्र से हटा दिया था।
अदालत ने अब गवाहों के बयान और मृत्युकालिक कथन को आधार बनाया है। अदालत में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण बयान दर्ज किए गए। चश्मदीद साक्षी आशुतोष सिंह और अनुराग सिंह ने भी अपने बयानों में साजिश में उनकी भूमिका स्पष्ट की। अदालत ने गौरव सिंह के मृत्युकालिक कथन को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। गौरव ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले अपने पिता को हत्या में शामिल लोगों और साजिश के बारे में बताया था।