घटना के बाद से रितेश रंजन और उनका परिवार भयभीत है। गायक ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 19 सितंबर को मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(5), 352 और 351(3) के तहत कार्रवाई की है। एफआईआर संख्या 0487/2026 दर्ज की गई है। धारा 308(5) रंगदारी से संबंधित है, जबकि धारा 352 गाली-गलौज/अपमान और धारा 351(3) आपराधिक धमकी से संबंधित है।
मामले की विवेचना सब-इंस्पेक्टर शिव नारायण को सौंपी गई है। पुलिस आरोपी और उसके अज्ञात साथी की पहचान और घटना में इस्तेमाल किए गए फोन नंबर समेत अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।