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Varanasi News: बनारस क्लब की सुनवाई दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित, आवेदक ने कही थी ये बात

Wed, 22 Jan 2025 12:42 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

बनारस क्लब से जुड़े मामले की सुनवाई दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई है।जिला जज के आदेश के बाद अब नित्यानंद राय की अपील पर स्पेशल जज (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत में छह फरवरी को सुनवाई होगी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बनारस क्लब से जुड़े मामले में पक्षकार बनने के लिए चल रही सुनवाई जिला जज संजीव पांडेय ने विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) की कोर्ट में स्थानांतरित कर दी है। आवेदक नित्यानंद राय ने प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी ने स्वीकार किया है कि वह बनारस क्लब के सदस्य हैं। ऐसे में उनकी अपील का निस्तारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी द्वारा किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

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प्रकरण के अनुसार बनारस क्लब की बेदखली को लेकर दाखिल अपील की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की अदालत में चल रही थी। मामला 14 साल से लंबित है। इस मामले में पत्रावली का मुआयना कर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र 10 अक्तूबर 2023 को बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने दिया था। 

प्रार्थना पत्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की कोर्ट ने 17 मई 2024 को खारिज कर दिया था। कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जो कि लंबित है। इस बीच नित्यानंद राय ने 23 जुलाई 2024 को जिला जज को प्रार्थना पत्र दिया। 
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कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी बनारस क्लब के सदस्य हैं। क्लब के सदस्य रहते हुए वह अपील की सुनवाई कर रहे हैं। जिला जज के आदेश के बाद अब नित्यानंद राय की अपील पर स्पेशल जज (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत में छह फरवरी को सुनवाई होगी।

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डिजिटल अरेस्ट के पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

अपर जिला जज चौदहवां अभय कृष्ण तिवारी की कोर्ट ने जल सेना के रिटायर्ड अधिकारी अनुज यादव से 98 लाख रुपये हड़पने के मामले में पांच आरोपियों विकास सिंह, नितिन सिंह, संजय यादव, राजेश चौधरी और दिनेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में इससे पहले तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अभियोजन के अनुसार सारनाथ क्षेत्र निवासी अनुज कुमार यादव ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 98 लाख रुपये साइबर जालसाजों ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए।
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