गोदौलिया बवाल मामले में आरोपी और रासुका में निरुद्ध कांग्रेस विधायक अजय राय को सोमवार की सुबह फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से लाकर यहां एसीजेएम (षष्टम) की कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने विधायक और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उनकी रिमांड अवधि 14 दिन और बढ़ा दी। इसके बाद उन्हेें वापस फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले में विधायक की अगली पेशी 31 अक्तूबर को होगी।
विधायक अजय राय को सोमवार को दिन में 11 बजे के लगभग भारी सुरक्षा के बीच एसीजेएम (षष्टम) अंकुर शर्मा की अदालत में गोदौलिया बवाल के मामले में पेश किया गया।
विधायक के अधिवक्ताओं ने कहा कि वे बेकसूर हैं और पुलिस ने गलत तरीके से उनकोे मुलजिम बनाया है। इसलिए उनका रिमांड निरस्त कर फतेहगढ़ के बजाय उन्हें वाराणसी जेल में रखा जाए। अभियोजन अधिकारी वीपी पाठक ने कहा कि आरोपी विधायक की सत्र अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, ऐसे में रिमांड निरस्त किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है।
बनारस जेल में रखने के मुद्दे पर कहा कि प्रशासनिक निर्णय के आधार पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर अजय राय को फतेहगढ़ भेजा गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया और अगली पेशी की तिथि 31 अक्तूबर निर्धारित की।