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बलिया हत्याकांड: कोर्ट के आदेश के बाद 21 पर नामजद मुकदमा, मुख्य आरोपी की भाभी ने लगाई थी गुहार

Sat, 24 Oct 2020 06:12 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
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Ballia murder case - फोटो : अमर उजाला
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बलिया जिले के दुर्जनपुर कांड के आठवें दिन न्यायालय के आदेश पर रेवती पुलिस ने शुक्रवार की देर रात केस दर्ज कर लिया। पीड़ित आशा प्रताप सिंह के तहरीर पर कोर्ट ने 21 नामजद व 25-30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

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बता दें कि दुर्जनपुर हत्याकांड के मामले में आरोपी धीरेंद्र सिंह की भाभी आशा प्रताप सिंह ने रेवती थाने और पुलिस अधीक्षक के यहां तहरीर दी थी। लेकिन यहां मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद 22 अक्तूबर को न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने के लिए अपील की थी।


इसकी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर जज (जूनियर डिवीजन) चतुर्थ/न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 21 नामजद और 25 से 30 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करने के लिए रेवती थाने को निर्देश दिया था।
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कोर्ट के निर्देश के क्रम में रेवती थाने में दुर्जनपुर प्रधान कृष्णा यादव पुत्र रामविलास यादव, विजय यादव पुत्र रामविलास यादव, अमित यादव पुत्र कृष्णा यादव, अभिषेक यादव उर्फ गुलशन पुत्र कृष्णा यादव, योगेश यादव पुत्र कृष्णा यादव, अजय यादव पुत्र शिवजी यादव, परशुराम यादव पुत्र अंबिका यादव, धर्मेंद्र यादव पुत्र आदित्य यादव, संत यादव उर्फ भोला यादव पुत्र गिरजा यादव, रामबाबू यादव पुत्र गिरजा यादव, मुकेश यादव पुत्र भोला यादव, चुनमुन यादव पुत्र शिवजी यादव, जयप्रकाश पाल उर्फ नामा पुत्र गुनानी पाल, चंद्रमा पाल पुत्र द्वारिका पाल, ओमप्रकाश पाल पुत्र गुनाम, ओमप्रकाश पाल पुत्र गुमानी पाल, श्रवण पाल पुत्र द्वारिका पाल, राजकुमार पासवान पुत्र प्रेम पासवान, मुन्ना पासवान पुत्र प्रभु पासवान, अर्जुन गोंड पुत्र तारकेश्वर गोंड, मुक्तेश्वर गोंड पुत्र स्व. शिवबचन गोंड, गुप्तेश्वर गोंड पुत्र स्वर्गीय शिवबचन गोंड निवासी दुर्जनपुर (हनुमानगंज) थाना रेवती के खिलाफ नामजद और 25 से 30 अज्ञात के काई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया

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