किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शैलेंद्र्र सिंह की अदालत ने हुकुलगंज निवासी मंगल सोनकर को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही पांडेयपुर निवासी सुलाब शर्मा को दोषी पाने पर सात वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों से वसूले जाने वाले अर्थदंड में से 16 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल के मुताबिक वादी ने 15 जुलाई 2013 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री को 13 जुलाई 2013 को पंचक्रोशी, सारनाथ निवासी मंगल सोनकर अपने दो साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुत्री की काफी तलाश की गई लेकिन उसका कही पता नहीं चला। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त मंगल सोनकर और उसके साथी सुलाब शर्मा को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था। मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
गायत्री नगर में रहने वाली एक महिला ने अपने चार पड़ोसियों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मीनावती शर्मा के अनुसार, पड़ोसी अच्छेलाल मौर्या, शनि मौर्या, मोहन मौर्या और शांति देवी पुरानी रंजिश को लेकर बीते 26 जनवरी को उनके घर पर आ गए। सभी अपशब्द बोलते हुए उन्हें, बहुओं और उनके पति को मारकर घायल कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर कैंट थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।