सिविल जज सीनियर डिवीजन (एफटीसी) अभिष्कता यादव की अदालत में सोमवार को ज्ञानवापी के वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया और आगे की कार्यवाही पर आपत्ति जताई गई। अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 2024 के आदेश का उल्लेख किया। अधिवक्ता ने कहा कि मामले में कोई और कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वहीं, आवेदिका अनुष्का तिवारी की तरफ से वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की भूमिका पर सवाल उठाए।
आरोप लगाया गया कि वादमित्र ने षड्यंत्र के तहत अदालत से अपनी नियुक्ति कराई है। यह वाद उनके आराध्य से संबंधित है। उनके आराध्य को कानून की दृष्टि में शाश्वत नाबालिग माना जाता है। मामला हिंदू जनमानस से जुड़ा है। किसी व्यक्ति का निजी वाद नहीं है। वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने भी तर्क दिया और कहा केस इज माइन…। इस पर अनुष्का तिवारी ने आपत्ति दर्ज कराई।