बचाव पक्ष ने कहा आरोप के अलावा कोई साक्ष्य नहीं
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि महज आरोप लगाए जाने से किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में आरोपित वरुणापति के नाम जमीन या संबंधित दस्तावेज कराए जाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का अवलोकन करने के बाद वरुणापति की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।