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Varanasi News: अब सभी दुकानों...कारखानों को कराना होगा श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन, जान लें पूरा निर्देश

Mon, 08 Dec 2025 12:13 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Shop ACT Registration UP: वाराणसी में श्रम विभाग के तहत शॉप एक्ट के तहत सभी दुकानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग के अधिकारी जल्द ही इसके लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे।
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श्रम विभाग में शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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Varanasi News: जिले में संचालित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए अब श्रम विभाग में शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के तहत व्यवसायों को औपचारिक ढांचे में लाने पर जोर बढ़ा दिया है। 

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इसी क्रम में श्रम विभाग जिले में विशेष अभियान चलाकर दुकानदारों को पंजीकरण कराने के लिए जागरूक कर रहा है। सहायक श्रम आयुक्त अविनाश चंद्र तिवारी ने बताया कि कई दुकानों में कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण होने पर विभाग जुर्माना या अन्य कार्रवाई कर सकता है। दुकानदार अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण जल्द से जल्द पूरा कर लें, ताकि निरीक्षण के समय किसी तरह की कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि पंजीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। दुकानदार निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और दुकान या प्रतिष्ठान का एक स्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य होगा। विभाग ने यह भी सुविधा दी है कि इच्छुक दुकानदार जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

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18 हजार छोटी दुकानें हैं पंजीकृत
जिले में वर्तमान में 18 हजार छोटी दुकानें और 298 कारखाने शॉप एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। सहायक श्रम आयुक्त अविनाश चंद्र तिवारी ने बताया कि दुकानों के पंजीकरण के लिए लगातार दुकानों और बाजारों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीम विभिन्न बाजारों में जाकर दुकानदारों को पंजीकरण के महत्व के बारे में बता रही है। 
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