इसके अलावा संशोधन के लिए नेशनल वोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर फार्म-8 का विकल्प आएगा। यहां से राज्य, लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र चुनना होगा। मतदाता सूची में जो बदलना चाहते हैं, उसे फिल कर दें। पूरी जानकारी देने के बाद कुछ कागजात भी देने होंगे। ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्थान आदि की जानकारी देने पर मोबाइल पर मेसेज आएगा। इसके बाद सत्यापन कर सूची अपडेट कर दी जाएगी।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, उम्र का आईडी प्रूफ (जैसे- बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, स्कूल मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड), स्थाई पते का आईडी प्रूफ (जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड) और अगर आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, तो एज डिक्लयरेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी।
Online Application Status
आपके वोटर आईडी कार्ड बनने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, ये जानने के लिए आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक संदर्भित आईडी मिलेगी, जिससे आप स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए www.nvsp.in वेबसाइट पर जाएं और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक के खुलने पर इसमें रेफरेंस आईडी डालें और ट्रैक कर ले।
लोकसभा चुनाव के लिए पहुंची ईवीएम और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की जांच पूरी कर ली गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से 4,756 बैलेट यूनिट, 3,518 कंट्रोल यूनिट और 3,518 वीवीपीएटी वाराणसी के लिए भेजी गई हें। जांच में 57 बीयू, 197 सीयू और 316 वीवीपीएटी खराब निकीं, जिन्हें वापस कर दिया गया है।