पांच साल की मासूम को बहला-फुसलाकर खेत में दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने अभियुक्त विशाल राजभर को दोषी करार दिया। अदालत ने विशाल को 20 साल की कड़ी कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 नवंबर 2021 को शाम 6 बजे मासूम अपने दादा के साथ पड़ोस में शादी में शामिल होने गई थी। पीड़िता के दादा भोजन कर रहे थे, उसी दौरान मौका देखकर अभियुक्त विशाल ने पीड़िता से कहा कि मां बुला रही है।
पीड़िता को बहला-फुसलाकर वह पास के ही एक खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर गांव के एक व्यक्ति ने मासूम को घर पहुंचाया। पीड़िता की मां ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।