फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई की। कोर्ट में पीड़िता के साथ रहे छात्र ने बयान दर्ज कराया। बचाव पक्ष की ओर से गवाह से जिरह के लिए समय मांगा गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तिथि तय की है।
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मामले के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना के दौरान तीनों आरोपी कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नाम मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में काफी विरोध-प्रदर्शन भी हुआ था।