वाराणसी। लंका थाना के नरिया निवासी परिवादी आशीष सिंह पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक रूप से मानहानि करने के मामले में बीएचयू की चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोयाना सिंह को बतौर आरोपी 23 अप्रैल को अदालत ने तलब किया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आशुतोष तिवारी की अदालत ने दिया है।
परिवादी के अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी के अनुसार, 5 अप्रैल 2008 की सुबह प्रो. रोयाना सिंह बीएचयू परिसर स्थित उसके आवास पर आईं। इस दौरान उन्होंने परिवादी को चोर कहा और बीएचयू की संपत्ति पर अवैध ढंग से रहने का आरोपी करार देते हुए बिजली चोरी का आरोप लगाया। प्रो. रोयाना द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और गालीगलौज की गई। अदालत ने मामले में परिवादी और दो गवाहों के बयान के बाद आरोपी प्रो. रोयाना सिंह को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत विचारण के लिए तलब किया है।