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बारात निकालनी है तो मजिस्ट्रेट से लें इजाजत

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वाराणसी। 19 जनवरी से 24 जनवरी के बीच यदि आपके घर में वैवाहिक समारोह का आयोजन है तो अभी से सजग हो जाएं। वैवाहिक समारोह के दौरान सड़क पर आतिशबाजी करने और बारात निकालने की इजाजत संबंधित क्षेत्र के एसीएम से लेनी होगी। साथ ही, शपथ पत्र देना होगा कि बारात निकालने के दौरान सड़क पर यातायात में व्यवधान नहीं पैदा होगा।
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मजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर यदि सड़क पर आतिशबाजी हुई और बारात निकली तो पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 19 जनवरी से 24 जनवरी तक सुबह सात बजे से रात 10 बजे तक शहर में हल्के और भारी मालवाहकों का संचालन नहीं होगा। इस दौरान माल भी लोड-अनलोड नहीं किया जाएगा।
गुरुवार को एसपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत ने यह निर्देश जारी किया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मद्देनजर मैरिज लॉन संचालकों के साथ ट्रैफिक पुलिस लाइन में एसपी ट्रैफिक ने बैठक की। बताया कि लॉन में यदि वाहन पार्किंग व्यवस्था नहीं दिखी तो उसे सीज करा दिया जाएगा।
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