सुरियावां। आयकर विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को रामलीला मैदान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आयकर से जुड़ी अहम जानकारी लोगों को दी गई। आयकर न जमा करने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई।
आयकर अधिकारी वल्लभ शुक्ला एवं गिरीश चंद्र शुक्ला ने आयकर विवरणी दाखिल करने के बारे में जानकारी दी। कहा कि यदि आपकी आय कर योग्य है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के तहत आप आयकर विवरणी जरूर भरें। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यदि किसी व्यक्ति की आय का स्रोत ढाई लाख से अधिक है तो उसकी आयकर देय के योग्य हो जाती है। यदि किसी कर दाता का आयकर टीडीएस-टीसीएस से कट गया है तो भी उनके लिए आयकर विवरणी भरना आवश्यक है। यदि आयकर विवरणी नहीं भरते हैं तो आयकर अधिनियम 271 एफ के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिनकी आय पांच लाख से अधिक है तो उनके खातों की ऑडिट होना आवश्यक है। इस मौके पर आयकर निरीक्षक अखिलेश द्विवेदी, देवेंद्र दूबे, विनय चौरसिया, पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, शेषधर गुप्ता, राम गरीब, अजय मोदनवाल, अनिल वर्मा, आशीष मौर्य, दिलीप मोदनवाल, रामफल चौरसिया, गोपाल मोदनवाल, मदन जायसवाल, अश्वनी साहू, अनिल कुमार, अनूप मोदनवाल, राजेश मौर्य, प्रवीण, अजय, रोहित, पीसी वर्मा, भैयालाल आदि उपस्थित रहे।