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निलंबित एआरटीओ आरएस यादव की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। भ्रष्टाचार और लूट सहित अन्य आरोपों में मिर्जापुर जेल में निरुद्ध चंदौली के निलंबित एआरटीओ आरएस यादव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण डीसी सामंत की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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अभियोजन के एडीजीसी मनीष राय के अनुसार पंकज राय ने चंदौली जिले के मुगलसराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 24 मार्च 2017 को उसके ट्रक का चालक राजेश पटेल गिट्टी लाद कर आ रहा था। टेंगरा मोड़ पर पहुंचने पर एआरटीओ आरएस यादव व उसकी टीम ने ट्रक को पकड़ लिया और वजन कराने के लिए धर्म कांटा पर ले जाने लगे तभी ट्रक बंद हो गया। इस पर आरएस यादव के साथ मौजूद सिपाही चालक को गालियां देते हुए 20 हजार रुपये की मांग करने लगे। मना करने पर उन लोगों ने मारपीट कर जबरदस्ती चालक की जेब से 10,200 रुपया छीन लिया।
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