मुगलसराय। न्यायालय में विचाराधीन मकान को नौ माह पहले जबरन गिरा देने के मामले में पूर्व मध्य रेलवे मुगतलसराय मंडल के डीआरएम किशोर कुमार सहित रेलवे के छह अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ सदर त्रिपुरारी पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की जा रही है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र देकर कूढ़कला निवासी तारा देवी पत्नी मोतीलाल ने बताया कि गांव में मानसरोवर तालाब के समीप उसके पास छह एकड़ 42 डिस्मिल भूमि है।इस पर वर्षों से वह मकान बनाकर रह रही थी। इस भूमि को रेलवे अपना बता रहा था और इसको लेकर उच्च न्यायालय में रिट दाखिल है। चार जनवरी 2016 को न्यायालय ने आदेश पारित कर दो माह के भीतर मामले को निस्तारित करने का आदेश रेलवे अधिकारियों को दिया, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर एक बार फिर उसके पति ने रिट दाखिल कर दिया। इसके बाद तीन सितंबर2016 को रेलवे अधिकारियों की टीम पहुंची और उसके पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया। पांच सितंबर को एसपी और 14 सितंबर को मानवाधिकार को पत्र लिखा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में 24 मई को डीआरएम किशोर कुमार, सीनियर डीईएन अतुल कुमार, मंडल अभियंता एसके राय, डीईएन एसके वर्मा, आईओडब्लू एसके सत्तार, कंपाउंडर दिनेश कुमार पासवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज की है।