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सूचना न देने पर 25 हजार जुर्माना

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महराजगंज। जन सूचना अधिकार के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने औराई के परानापुर गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना लगाया है। आयोग ने डीएम और कोषाधिकारी को निर्देश दिया है कि सेक्रेटरी के वेतन से जुर्माने की वसूली की जाए।
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औराई के परानापुर निवासी जटाशंकर मिश्र ने वर्ष 2013 में जन सूचना अधिकार के तहत लोहिया गांव परानापुर में कराए गए कार्यों का लेखाजोखा ग्राम पंचायत अधिकारी रवींद्रनाथ से मांगा था। दो बार आवेदन करने के बाद भी सूचना न मिलने पर जटाशंकर ने एसडीएम और डीएम कार्यालय से गुहार लगाई। उसके बाद जटाशंकर ने राज्य सूचना आयोग में गुहार लगाई। आयोग के फरमान के बाद भी सेक्रेटरी ने संबंधित सूचना देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। तलबी आदेश का भी पालन न होने पर 18 मई को आयुक्त सूचना आयोग सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने सेक्रेटरी पर 25 हजार जुर्माना लगाते हुए वेतन से वसूलने का निर्देश दिया है।
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