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लेट फीस से मिलेगी वाहन स्वामियों को राहत

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वाराणसी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुन: पंजीयन और फिटनेस आदि में देरी से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित विलंब शुल्क पर रोक लगा दी गई है। इसी क्रम में परिवहन आयुक्त ने वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में पुन: पंजीयन और फिटनेस पर विलंब शुल्क पर रोक लगाई है। इस निर्णय से वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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पूर्व अधिसूचना के अनुसार देय तिथि के बाद वाहनों के फिटनेस आवेदन करने पर 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दंड शुल्क वसूला जाता था। मद्रास उच्च न्यायालय में इस विलंब शुल्क को चुनौती दी गई थी। न्यायालय के उसी आदेश पर परिवहन आयुक्त ने विलंब शुल्क पर रोक लगाई। एआरटीओ अमित राजन राय ने बताया कि वाहनों के पुन: पंजीयन और फिटनेस पर विलंब शुल्क का प्रावधान समाप्त किया गया है। इसमें विलंब से आवेदन करने वालों पर अलग अलग विचार किया जाएगा।
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