वाराणसी। ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए राहत भरी खबर है। ऑनलाइन जारी हुए ड्राइविंग लाइसेंस में अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त हो गई है और नवीनीकरण भी प्रदेश के किसी भी जिले में कराया जा सकता है। उधर, वाहनों की फिटनेस संबंधी फीस भी बुधवार से ऑनलाइन जमा होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए वाहन चालकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। नवीनीकरण आवेदन के बाद ऑनलाइन ही सभी जानकारियां प्रमाणित होंगी। लाइसेंस में पता बदलवाने वालों को भी एनओसी से राहत दी गई है। सारथी साफ्टवेयर के जरिए जारी हुए ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही वाहनों की फिटनेस फीस परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जमा होगी। बुधवार से कार्यालय में फीस नहीं जमा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यहां बता दें कि नवीनीकरण के दौरान वाहन चालकों से पिछले लाइसेंस की जानकारियों को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जाता था। एआरटीओ प्रशासन अमित रंजन राय ने बताया कि ऑनलाइन जारी हुए डीएल प्रदेश के किसी भी जिले से रिन्युअल कराए जा सकते हैं।