वाराणसी के बैरवन करनाडाड़ी में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में वीडीए उपाध्यक्ष समेत 11 नामजद अधिकारियों सहित 550 अज्ञात पुलिस कर्मियों के परिवाद (मुकदमा) दर्ज होगा।
वाराणसी के बैरवन करनाडाड़ी में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में वीडीए उपाध्यक्ष समेत 11 नामजद अधिकारियों सहित 550 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिवाद (मुकदमा) दर्ज करने का आदेश गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने दिया। साथ ही बयान के लिए दो नवम्बर 2023 की तिथि मुकर्रर की है। आदेश की जानकारी मिलने पर किसानों ने खुशी जताई और जुलूस निकाला। मुकदमा दर्ज करने के आदेश को किसानों ने न्याय की जीत बताई।
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लाठीचार्ज मे घायल मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद उर्फ छेदी पटेल ने अदालत में 16 मई 2023 को किसानों पर हुए लाठीचार्ज में संलिप्त विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, सचिव सुनील वर्मा , तहसीलदार, जेई, एडीसीपी वरूणा जोन, एसीपी रोहनिया सहित कुल 11 नामजद अधिकारियों सहित 550 पुलिस कर्मियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के माध्यम से दायर कराया।
इसमें दर्जनों घायल किसानों की मेडिकल रिपोर्ट, कार्रवाई की फोटो, वीडियो सहित अनेकों साक्ष्य और सबूत अदालत में पेश किया। इस मामले में अधिवक्ता गोपाल कृष्ण, पंकज राय, अजय कुमार एवं अरविंद यादव बहस की और मांग की कि न्यायालय सीधे परिवाद दर्ज कर पीड़ित किसानों का साक्ष्य, सबूत और बयान लेकर सुनवाई करेगा तभी न्याय होगा।
अन्यथा पुलिस मुकदमा दर्ज करके विवेचना करेगी तो निष्पक्ष विवेचना नहीं करेगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने ही उत्पीड़न की कार्रवाई की है, ऐसे में वह इस पर लीपापोती कर सकती है।