उन्नाव। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी के गलत चयन पर निलंबित किए गए ग्राम विकास अधिकारी पुत्तनलाल पाल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए निलंबन आदेश निरस्त कर दिया है।
विकासखंड बिछिया में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पुत्तनलाल पाल वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुरवा ब्लॉक में तैनात थे। उनके पास ग्राम पंचायत नाथीखेड़ा का चार्ज था। 29 मई को पुत्तनलाल को नाथीखेड़ा में तैनाती के दौरान एक प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी के गलत चयन पर निलंबित कर दिया गया था। जबकि पुत्तनलाल पाल का कहना था कि उन्होंने अपने बचाव में कई अभिलेखीय साक्ष्य तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी को दिखाए थे लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। फिर 29 मई 2021 को निलंबित कर दिया।
इस कार्रवाई के खिलाफ पुत्तनलाल ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। याचिका के साथ संलग्न सारे साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने निलंबन आदेश निरस्त कर दिया।